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प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM Kisan Mandhan Yojana)

  इस योजना को किसान पेंशन योजना भी कहा जाता है | इस   किसान पेंशन योजना 2021  के अंतर्गत आवेदन करने वाले लाभार्थियों की आयु 18 से 40 वर्ष ही होनी चाहिए | केंद्र सरकार 2022 तक 5 करोड़ छोटे और सीमांत किसानो को इस योजना के अंतर्गत शामिल करेगी | इस  किसान मानधन योजना  का लाभ उन लाभार्थियों को भी दिया जायेगा जिसके पास 2 हेक्टेयर या इससे कम की कृषि योग्य भूमि होगी | इस योजना के तहत अगर लाभ प्राप्त करने वाले  लाभार्थी की किसी कारण वश मृत्यु हो जाती है तो लाभार्थी की पत्नी को प्रतिमाह 1500 रूपये दिए जायेगे | किसान पेंशन योजना  के अंतर्गत आवेदन करने वाले लाभार्थियों को हर महीने प्रीमियम भी देना होगा| 18 वर्ष की आयु वाले लाभार्थियों को हार महीने 55 रूपये के प्रीमियम का भुगतान करना होगा तथा 40 वर्ष की आयु वाले लाभार्थियों को 200 रूपये का प्रीमियम का भुगतान करना होगा | तभी वह इस योजना का लाभ 60 की आयु पूरी होने पर उठा सकते है |  प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 2021  के तहत लाभार्थी का बैंक अकॉउंट होना चाहिए तथा बैंक अकॉउंट आधार कार्ड से लिंक होन...

कन्याश्री प्रकल्प योजना (Kanyashree Prakalpa Yojana )

  About the Scheme Department of Women Development and Social Welfare, Government of West Bengal (DWD&SW) has designed the Kanyashree Prakalpa - a conditional cash transfer scheme with the aim of  improving the status and well being of the girl child in West Bengal by incentivizing schooling of all teenage girls and delaying their marriages until the age of 18, the legal age of marriage. Kanyashree Prakalpa is a West Bengal Government sponsored scheme which will be implemented henceforth in all districts of the State. Components of the Scheme The scheme has two components: Annual Scholarship of Rs. 500/-(Rupees Five hundred only) One time Grant of Rs. 25,000/-(Rupees Twenty-five thousand only) The Annual Scholarship is for unmarried girls aged 13-18 years enrolled in classes VIII-XII in government recognized regular or equivalent open school or equivalent vocational/technical training course. The One-time Grant is for girls turned 18 at the time of application, enrolled in...

खादी विकास योजना ( Khadi Vikas Yojana )

  खादी विकास योजना "खादी"  का अर्थ है कपास, रेशम या ऊन के हाथ कते सूत अथवा इनमें से दो या सभी प्रकार के सूतों के मिश्रण से भारत में हथकरघे पर बुना गया कोई भी वस्त्र। "ग्रामोद्योग"  का अर्थ है, ऐसा कोई भी उद्योग जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हो तथा जो विद्युत के उपयोग या बिना उपयोग के कोई माल तैयार करता हो या कोई सेवा प्रदान करता हो तथा जिसमें स्थायी पूँजी निवेश (संयंत्र तथा मशीनरी एवं भूमि भवन में) प्रति कारीगर या कर्मी पचास हजार रूपये से अधिक न हो। इस हेतु परिभाषित "ग्रामीण क्षेत्र में" समस्त राजस्व ग्राम तथा 20 हजार तक की आवादी वाले कस्बे सम्मिलित है। खादी का विकास उत्तर प्रदेश जैसे आर्थिक दृष्टि से पिछड़े राज्य में औद्योगिक विकास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। प्रदेश की 80 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या कृषि पर आधारित है जिसे अतिरिक्त रोजगार के साधन उपलब्ध कराने एवं उनकी आय में वृद्धि करने एवं उनके जीवन स्तर को उठाने के उद्देश्य से गांवों में उपलब्ध स्थानीय कच्चे माल व श्रम शक्ति का उपयोग करके ग्रामीण कारीगरों / मजदूरों को उनके गांवों में ही आय के अतिरिक्त साधन ...

मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना (Mukhyamantri Gramodyog Rojgar Yojana)

1. उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती बेरोजगारी का समाधान करने, ग्रामीण शिक्षितों का शहरों की ओर पलायन को हतोत्साहित करने तथा अधिक से अधिक रोजगार का अवसर गॉव में ही उपलब्ध कराने के ध्येय से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्तिगत उद्यमियों को पूंजीगत ऋण रू० 10.00 लाख तक की वित्तीय सहायता बैंकों के माध्यम से प्रदान की जाती है। योजना के अन्तर्गत सामान्य वर्ग के लाभार्थियों हेतु पूंजीगत ऋण 4 प्रतिशत से अधिक, ब्याज की धनराशि ब्याज उपादान के रूप में उपलब्ध करायी जाती है।  आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों (अनुसूचित जाति, अनु जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग, महिलायें एवं भूतपूर्व सैनिक) को पूंजीगत ऋण ब्याज की धनराशि ब्याज उपादान के रूप में उपलब्ध करायी जाती है।  व्यवसायिक बैंको तथा ग्रामीण बैंकों द्वारा उनके सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत सम्बन्धित गॉंव या ग्रामीण क्षेत्र स्थित हों, नियमानुसार ऋण उपलब्ध कराया जाता है। जनपदों में जिलाधिकारी के सीधे नियंत्रण में खादी तथा ग्रामोद्योग विभाग द्वारा क्रियान्वित की जायेगी। 2. योजना की अवधि यह योजना इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से 5 वर्ष...

Atma Nirbhar Bharat Abhiyan

  GOVERNMENT REFORMS  1 . Increase in borrowing limits of state governments  2 . Privatisation of Public Sector Enterprise ENERGY  1 . Liquidity support for discoms  2 . Elimination of Regulatory Assets  3 .Commercial coal mining  . 4 . Reduction in crosssubsidy SOCIAL SECTOR MSMEs AND INDUSTRY  1 . Collateral free loans for businesses  2 . Fund of funds will be set up for MSMEs  3 . PM Garib Kalyan Yojana  4 . Subordinate debt for MSMEs  5 . Disallowing global tenders of up to Rs 200 crore  6. Change in definition of MSMEs SOCIAL SECTOR  1 . National Digital Health Blueprint  2 . Additional Allocation for MGNREGS  3 . Technology driven education: PM eVidya, National Foundational Literacy and Numeracy Mission MIGRANT WORKERS  1 . One Nation One Card  2 . Free food grain Supply to migrants AGRICULTURE AND ALLIED SECTORS  1 . Concessional Credit Boost to farmers  2 .Agri Infrastructure Fun...

Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY)

5 वर्ष (2015-16 से 2019-20) की अवधि के लिए RS.50,000 करोड़ के परिव्यय के साथ योजना को मंजूरी दी गई है। पीएमकेएसवाई का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र स्तर पर सिंचाई में निवेश के अभिसरण को प्राप्त करना, सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, पानी की बर्बादी को कम करने के लिए खेत की जल उपयोग दक्षता में सुधार करना, सटीक सिंचाई और अन्य जल बचत प्रौद्योगिकियों को अपनाना है। प्रति बूंद, अधिक फसल), सतत जल संरक्षण प्रथाओं आदि को बढ़ावा देना। कैबिनेट के निर्णय को मिशन मोड में पीएमकेएसवाई के कार्यान्वयन के लिए जुलाई, 2016 में लिया गया था। मिशन को जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प द्वारा प्रति बूंद अधिक फसल घटक के साथ कृषि, सहयोग और किसान कल्याण विभाग (डीएसी एंड एफडब्ल्यू) द्वारा प्रशासित किया जाता है।  The scheme has been approved with an outlay of ₹ 50,000 crore for a period of 5 years (2015-16 to 2019-20). The major objective of PMKSY is to achieve convergence of investments in irrigation at the field level, expand cultivable area under assured irrigation, impr...

दीनदयाल अंत्योदय योजना Deendayal Antyodaya Yojana (DAY)

1 .दीनदयाल अंत्योदय योजना का उद्देश्य योजना का उद्देश्य कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर शहरी और ग्रामीण गरीबी को कम करना है। मेक इन इंडिया, कार्यक्रम के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सामाजिक तथा आर्थिक बेहतरी के लिए कौशल विकास आवश्यक है। दीनदयाल अंत्योदय योजना को आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय (एच.यू.पी.ए.) के तहत शुरू किया गया था।  2.भारत सरकार ने इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 3.यह योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन.यू.एल.एम.) और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.) का एकीकरण है। 4.राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन.यू.एल.एम.) को दीन दयाल अंत्योदय योजना - (डी.ए.वाई.-एन.यू.एल.एम.) और हिन्दी में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन नाम दिया गया है। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों के लिए दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना के अंतर्गत सभी 4041 शहरों और कस्बों को कवर कर पूरे शहरी आबादी को लगभग कवर किया जाएगा। वर्तमान में, सभी शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में केवल 790 कस्बों और शहरों को कवर किया गया है। दीन दयाल अंत्योदय...

प्रधानमंत्री वय वन्द ना योजना PM Vaya Vandana Yojna (PMVVY)

  प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का शुभारंभ अनिश्चित बाजार स्थितियों के कारण 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धों की ब्‍याज आय में भविष्‍य में होने वाली कमी के प्रति सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ तथा उन्‍हें सामाजिक सुरक्षा उपलब्‍ध कराने के लिए किया गया था। इस योजना को भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के माध्‍यम से कार्यान्वित किया जा रहा है और यह योजना अभिदान के लिए 31 मार्च, 2023 तक खुली है। पीएमवीवीवाई में 10 वर्ष की पॉलिसी अवधि के लिए वित्‍तीय वर्ष 2020-21 के संबंध में 7.40% प्रतिवर्ष के प्रतिलाभ का प्रस्‍ताव किया गया है। इसके बाद के वर्षों में इस स्‍कीम के परिचालन में रहने पर इस अवसीमा की समाप्ति पर इस स्‍कीम का नए सिरे से मूल्‍यांकन करके 7.75% की अधिकतम सीमा के तथा वरिष्‍ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) प्रतिलाभ की लागू दर के अनुरूप वित्‍तीय वर्ष के 1 अप्रैल से प्रतिलाभ की सुनिश्चित दर का वार्षिक आधार पर पुनर्निर्धारण किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत पेंशन का भुगतान ग्राहक द्वारा दिए गए विकल्‍प के आधार पर मासिक, त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक अथवा वार्षिक आधार पर किया जाता है। योजना के अंतर्गत न...

स्टैंंड अप इंडिया योजना (Stand Up India Yojna)

  भारत सरकार ने 5 अप्रैल 2016 को स्टैं ड अप इंडिया योजना की शुरूआत की थी। योजना ग्रीनफील्डन उद्यमों को स्थाूपित करने के लिए प्रत्येअक बैंक शाखा से कम से कम एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उधारकर्ता और कम से कम एक महिला उधारकर्ता को 10 लाख रूपये से 1 करोड़ रूपये के बीच के बैंक ऋण को सुकर बनाती है। ये उद्यम विनिर्माण, सेवा या व्याकपार क्षेत्र में हो सकते हैं। योजना जिसे सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है, को कम से कम 2.5 लाख उधारकर्ताओं को लाभ पहुंचाना है। योजना परिचालन में है और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के जरिए पूरे देश में ऋण प्रदान किए जा रहे हैं। स्टैंड अप इंडिया योजना महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी अर्थात् जनसंख्या का ऐसा वर्ग जिन्हेंा अपर्याप्त और देर से मिलने वाले ऋण के साथ-साथ सलाह/मेंटरशिप के अभाव के कारण अत्यनधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, के बीच उद्यमशीलता को प्रोत्सााहित करने का कार्य कर रही है। योजना ग्रीनफील्डन उद्यमों की शुरूआत करने के लिए जनसंख्याव के अल्प सेवित वर्गों तक पहुंच हेतु संस्थापगत ऋण संरचना में छूट ...

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना( PM Mudra Yojna )

योजना 8 अप्रैल, 2015 को आरंभ की गई थी। योजना के अंतर्गत उप-योजना ‘शिशु’ के तहत 50,000 रूपये तक का ऋण; उप-योजना ‘किशोर’ के तहत 50,000 रूपये से 5.0 लाख रूपये तक का ऋण; और उप-योजना ‘तरुण’ के तहत 5.0 लाख रूपये से 10.0 लाख रूपये तक का ऋण दिया जाता है। इस ऋण को प्राप्तं करने हेतु संपार्श्विक की आवश्य.कता नहीं है। इन उपायों का लक्ष्यज उन युवा, शिक्षित या कुशल कामगारों का विश्वा्स बढ़ाना है जो अब प्रथम पीढ़ी उद्यमी बनने की आकांक्षा पूरी कर सकेंगे; वर्तमान लघु व्य वसायों का भी सक्रिय विस्ताीर करने में सक्षम होंगे। दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार, 5.99 करोड़ खातों में 3,21,722 करोड़ रूपये (142,345 करोड़ रूपये-शिशु, 104,386 करोड़ रूपये-किशोर और 74,991 करोड़ रूपये-तरुण श्रेणी) संवितरित किए गए हैं।  

अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojna)

  अटल पेंशन योजना प्रधानमंत्री द्वारा 9 मई, 2015 को आरंभ की गई थी। एपीवाई 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बचत बैंक/डाकघर बचत बैंक खाताधारकों के लिए खुली है और चयनित पेंशन राशि के आधार पर अभिदान अलग अलग होता है। अभिदाताओं को 60 वर्ष की आयु पर गारंटीशुदा न्यूअनतम मासिक पेंशन 1000/- रूपये या 2000/- रूपये या 3000/- रूपये या 4000/- रूपये या 5000/- रूपये प्राप्त होगी। एपीवाई के अंतर्गत अभिदाताओं को मासिक पेंशन उपलब्धय होगी, और उसके पश्चा0त् उसके पति/पत्नि को प्राप्तग होगी और उनकी मृत्युप के पश्चाात्, अभिदाता की 60 वर्ष की आयु तक संचित समग्र पेंशन अभिदाता के नामिती को वापस कर दी जाएगी। न्यूलनतम पेंशन सरकार द्वारा गारंटीशुदा होगी अर्थात् यदि अभिदान के आधार पर संचित समग्र निधि निवेश पर अनुमानित रिटर्न की तुलना में कम है और न्यू नतम गारंटीशुदा पेंशन प्रदान करने के लिए अपर्याप्तर है तो केंद्र सरकार ऐसी अपर्याप्ता राशि के लिए वित्तप पोषण करेगी। वैकल्पिक रूप से निवेश पर प्राप्तस रिटर्न अधिक है तो अभिदाता को बढ़े हुए पेंशन संबंधी लाभ प्राप्तक होंगे। अभिदाता की असामयिक मृत्यु होने पर, सरकार ने अ...

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) PM Suraksha Bima Yojna

  यह योजना एक बैंक खाता रखने वाले 18 से 70 वर्ष की आयु वर्ग के उन लोगों के लिए जो 1 जून से 31 मई की कवरेज अवधि के लिए योजना में शामिल होने/स्वेत: आहरण समर्थन को 31 मई या उससे पहले अपनी सहमति प्रदान करते हैं, वार्षिक नवीनीकरण आधार पर उपलब्ध है। आधार, बैंक खातों के लिए प्राथमिक केवाईसी होगा। योजना के अंतर्गत दुर्घटना मृत्युध होने पर और पूर्ण विकलांगता के लिए जोखिम कवरेज 2 लाख रूपये तथा आंशिक विकलांगता पर जोखिम कवरेज 1 लाख रूपये है। खाताधारक के बैंक खाते से ‘स्वित: आहरण’ सुविधा के जरिए एक किस्तक में 12 रुपये की वार्षिक प्रीमियम की कटौती की जानी है। यह योजना सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों या किसी अन्यट साधारण बीमा कंपनी द्वारा जो इस उद्देश्य के लिए बैंकों के साथ इन्हींक शर्तों पर आवश्यौक अनुमोदन तथा सहमति से उत्पााद की पेशकश करने को इच्छुैक है, पेशकश की जा रही है। 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार बैंकों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पीएमएसबीवाई के अंतर्गत पात्रता के सत्यापपन के अध्यिधीन संचयी सकल नामांकन 15.47 करोड़ रूपये से अधिक है। पीएमएसबीवाई के अंतर्गत कुल 40,749 दावों ...

प्रधानमंत्री जीवन ज्योजति बीमा योजना (PMJJBY) PM Jeevan Joyti Bima Yojna

  पीएमजेजेबीवाई बैंक खाताधारक 18 से 50 वर्ष के आयु समूह के उन सभी व्य क्तियों के लिए उपलब्धव है, जिन्होंेने इस योजना में शामिल होने तथा ऑटो-डेबिट के लिए अपनी सहमति दी हो। 2 लाख रुपए का जीवन कवर 1 जून से 31 मई तक की एक वर्ष की अवमधि के लिए उपलब्धक है और यह नवीकरणीय है। इस योजना के अंतर्गत किसी भी कारण से बीमित व्य क्ति की मृत्युन के मामले में 2 लाख रुपए का जोखिम कवरेज है। इसका प्रीमियम 330 रुपए प्रति वर्ष है, जो अभिदाता द्वारा दिए गए विकल्पव के अनुसार योजना के अंतर्गत प्रत्येयक वार्षिक कवरेज के लिए 31 मई या उससे पूर्व उनके बैंक खाते से एक किश्त में ऑटो-डेबिट किया जाना है। इस योजना का प्रस्तादव जीवन बीमा निगम तथा अन्यि जीवन बीमाकर्ता, जो इस प्रयोजन से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्ती करके तथा बैंकों से समझौता करके इन्हीन शर्तों पर इस उत्पा द का प्रस्तानव करने के लिए इच्छुंक हों, द्वारा किया जाता है। 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, बैंकों द्वारा सूचित संचयी समग्र नामांकन के अनुसार पीएमजेजेबीवाई के अंतर्गत कवरेज 5.91 करोड़ है, जो पात्रता के सत्याकपन के अध्यजधीन है। पीएमजेजेबीवाई के अंतर्ग...

प्रधान मंत्री जन-धन योजना Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY)

     माननीय प्रधान मंत्री ने प्रत्येक परिवार के लिए कम से कम एक मूलभूत बैंक खाता, वित्तीय साक्षरता, ऋण, बीमा और पेंशन सुविधा तक पहुंच के साथ देश के सभी परिवारों को बैंकिंग सेवाओं तक सार्वजनिक पहुंच प्रदान करते हुए व्यापक वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के लिए 15 अगस्त, 2014 को अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में वित्तीय समावेशन पर एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में प्रधान मंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) की घोषणा की थी। इसके अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति जिसका कोई बचत बैंक खाता न हो वह बिना किसी न्यूनतम शेष की आवश्यकता के एक खाता खोल सकता है तथा यदि वह स्व-प्रमाणित करता है कि उसके पास बचत खाता खोलने के लिए अपेक्षित अधिकारिक रूप से वैध कोई भी दस्तावेज नहीं है तो एक छोटा खाता खोल सकता है। इसके अतिरिक्त, बैंकिंग सेवाओं की पहुंच के विस्तार के लिए देश के 6 लाख से अधिक सभी गांवों को 1.59 लाख उप-सेवा क्षेत्रों (एसएसए) में बांटा गया था, प्रत्येक एसएसए में 1000 से 1500 परिवार होते हैं तथा 1.26 लाख एसएसए जिनमें कोई बैंक शाखा नहीं है, शाखा-रहित बैंकिंग के लिए बैंक मित्र तैनात किए गए थे। इस प्रकार, प...